CAPITAL GAIN TAX: आज के इस आर्टिकल में मैं बजट 2024 के द्वारा CAPITAL GAIN TAX में प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा कर रहा हूं। प्रस्तावित इसलिए क्योंकि जब तक बजट को संसद की मंजूरी नहीं मिलती तब तक ये प्रस्ताव ही होते है (सामान्यतया बजट प्रस्ताव बिना बदलाव के पारित हो जाते हैं)
इस लेख को सरलता से समझने के लिए दो शब्दावलियों को समझना जरूरी है:
- LISTED ASSETS: इसके अंतर्गत Listed Share, Listed Bond, Equity ETF, Bond ETF, REITs (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST) और INVIT आते है। लिस्टेड का तात्पर्य मान्यता प्राप्त एक्सचेंज में लिस्टेड से है।
- UNLISTED ASSET: इसके अंतर्गत REAL ESTATE, GOLD, Unlisted Share (विदेश में लिस्टेड शेयर को भी भारत में अनलिस्टेड माना जाएगा), Gold MF, Debt MF, Foreign Equity आदि।
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CAPITAL GAIN TAX में बजट 2024 द्वारा प्रस्तावित बदलाव
बजट ने CAPITAL GAIN TAX में दो प्रमुख बदलाव किए हैं:
- HOLDING PERIOD में बदलाव: यह वो समयावधि है जो निर्धारित करती है की ASSET के विक्रय पर होने वाला लाभ, LONG TERM CAPITAL GAIN माना जाएगा या SHORT TERM CAPITAL GAIN.
- बजट के अनुसार सभी लिस्टेड एसेट के लिए HOLDING PERIOD 12 माह होगा अर्थात 12 माह के बाद हुआ लाभ LTCG माना जाएगा और उससे कम अवधि के होल्डिंग पीरियड की दशा में STCG माना जाएगा।
- अनलिस्टेड एसेट के लिए HOLDING PERIOD 24 माह होगा अर्थात 24 माह सेअधिक समय के बाद एसेट के विक्रय पर होने वाला लाभ LTCG माना जाएगा और उससे कम अवधि के विक्रय पर लाभ STCG माना जाएगा।
CAPITAL GAIN TAX की दरों में बदलाव
LONG TERM CAPITAL GAIN की दशा में
- बजट के अनुसार LONG TERM CAPITAL GAIN की दशा में टैक्स की दर 12.5% होगी (बिना किसी इंडेक्सेशन के)
- Long term capital gain exemption की Limit Listed Equity और Equity Mutual Fund के लिए 1.25 लाख प्रति वर्ष होगी।
SHORT TERM CAPITAL GAIN की दशा में
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की स्थिति में लिस्टेड शेयर और Equity Mutual Fund की दशा में टैक्स की दर 20% होगी।
- लिस्टेड शेयर और Equity Mutual Fund को छोड़कर अन्य एसेट की दशा में होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर Tax Slab rate से लगेगा अर्थात उसी दर से लगेगा जिस दर में वह व्यक्तिगत कर दाता आता होगा जो 5% से लेकर 30% तक कुछ भी हो सकता है (जिस रेंज में उस व्यक्ति की इनकम आती होगी)
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CAPITAL GAIN TAX: EQUITY निवेशकों के ऊपर असर
- ये स्पष्ट है कि इक्विटी निवेशकों के लिए कर की दरों में वृद्धि की गई है। (होल्डिंग पीरियड में कोई बदलाव नहीं किया गया है)
- LTCG की दर को 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया है और STCG को 15% से बढ़ाकर 20% किया गया है।
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नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश चन्द्र पाण्डे है। मैं अपने बचे समय में ब्लॉगिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएट करता हूं। मुझे फ़ाइनेंस से जुड़े विषयों पर लेख लिखना, पढ़ना और लोगों को जागरूक करना बेहद पसंद हैं, साथ ही मुझे सेहत और स्वास्थ से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है, समय समय पर इस विषय पर भी आपको मेरे लेख मिलते रहेंगे।