अगर आपके पास PPF (Public Provident Fund) अकाउंट है, तो अब आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब PPF अकाउंट में nominee (उत्तराधिकारी) जोड़ने या बदलने पर कोई फीस नहीं लगेगी। पहले ₹50 का चार्ज लगता था, लेकिन अब सरकार ने इसे हटा दिया है।
सरकार का नया नियम क्या कहता है?
सरकार ने 2 अप्रैल 2025 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत अब PPF, SCSS (Senior Citizen Saving Scheme), NSC (National Savings Certificate) और Post Office की Monthly Income Scheme जैसे सभी छोटे सेविंग्स प्लान में nominee की जानकारी को अपडेट करना बिल्कुल फ्री हो गया है।
वित्त मंत्री ने दी जानकारी
इस फैसले की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 अप्रैल 2025 को X (पहले ट्विटर) पर दी। उन्होंने कहा कि अब लोगों को nominee अपडेट करने के लिए ₹50 नहीं देना पड़ेगा।
PPF अकाउंट में कितने Nominee बना सकते हैं?
अब एक PPF अकाउंट में आप अधिकतम 4 लोगों को nominee बना सकते हैं। इसका मतलब आप अपने पैसों को चार हिस्सों में बांटकर चार अलग-अलग लोगों को nominee बना सकते हैं।
ये नया नियम Banking Amendment Bill 2025 में भी शामिल किया गया है।
Nominee को पैसा कब मिलेगा?
अगर PPF अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है, तो nominee को पूरा पैसा मिलेगा। तब तक उस अकाउंट में ब्याज मिलता रहेगा जब तक nominee को पैसा ट्रांसफर नहीं हो जाता।
PPF के फायदे:
- ब्याज दर: 7.1% प्रति वर्ष (सालाना compounding)
- अधिकतम निवेश: ₹1.5 लाख प्रति वर्ष
- मैच्योरिटी: 15 साल में
- ब्याज और निकासी पर कोई टैक्स नहीं
निष्कर्ष:
अब PPF अकाउंट में nominee अपडेट करना उतना ही आसान है, जितना UPI से पेमेंट करना! न कोई झंझट, न कोई चार्ज। सरकार का ये कदम छोटे निवेशकों के लिए बहुत फायदेमंद है।
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