डिमैट और म्यूचुअल फंड खातों में नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा बढ़ी, जाने नई लास्ट डेट

डिमैट और म्यूचुअल फंड खातों में नॉमिनी: 31 दिसंबर 2023 म्यूचुअल फंड्स खातों और डिमैट खातों में नॉमिनी जोड़ने लास्ट थी, जिसे एक बार फिर से बाजार नियामक संस्था सेबी ने निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दिया है।

27 दिसंबर 2023 के सेबी के नए सर्कुलर के अनुसार लास्ट डेट को बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दिया गया है। इस डेट तक निवेशकों को अनिवार्य रूप से या तो नॉमिनी की डिटेल्स को अपने डिमैट और म्यूचुअल फंड्स के खातों में ऐड करवाना होगा या फिर नॉमिनी नहीं ऐड करने का विकल्प चुनने की घोषणा करनी होगी।

सेबी के सर्कुलर में कहा गया है की, मार्केट पार्टिसिपेंट्स से प्राप्त फीडबैक के आधार पर निवेशकों की सुविधा के लिए डिमैट खातों और म्यूचुअल फंड्स फोलियो के लिए नॉमिनी ऐड करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दिया गया है।

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नॉमिनी ऐड करने की अंतिम तिथि पहले भी बढ़ाई जा चुकी है। कुछ महीनों पहले अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 थी जिसे सेबी ने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया था। बहुत सारे निवेशक समय से नॉमिनी ऐड करने में विफल रहे, नॉमिनी ऐड करने की अंतिम तिथि बढ़ने से ऐसे निवेशकों के डिमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड्स अकाउंट फिर हाल फ्रीज होने से बच गए हैं।

अगर समय रहते निवेशकों ने नॉमिनी ऐड नहीं किया तो ऐसे निवेशक अपने डिमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से रिडीम या विड्रॉल नहीं कर पाएंगे।

रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट CAMS के आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 लाख पैन अकाउंट होल्डर्स ने सितंबर 2023 तक अपने म्यूचुअल फंड्स के फोलियो में नॉमिनी अपडेट नहीं किया था।

सेबी के इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उनके बाद उसको उनके वैध उत्तराधिकारियों को सुपुर्द करने में मदद करना हैं। नॉमिनी ऐड न होने की दशा में संपत्ति को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जटिल हो जाती है।

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