आईपीओ लिस्टिंग अवधि का नया अपडेट, आईपीओ की लिस्टिंग अवधि अब कितने दिनों की होगी, आईपीओ लिस्टिंग की अवधि कब से घटेगी और कितने चरणों में लागू होगी, आईपीओ लिस्टिंग की घटी समय सीमा कब से अनिवार्य होगी
निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी की सेबी ने एक नया क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम उठाया है, और यह कदम है आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ की सूचीबद्धता अवधि (लिस्टिंग) को कम करने के संबंध में!
आईपीओ की लिस्टिंग अवधि के बारे में सेबी ने लिया निर्णय
सेबी ने आईपीओ के तहत शेयरों की सूचीबद्धता के लिए वर्तमान समय अवधि को घटा दिया है, नए नियमों के तहत अब यह एक्सचेंज में 6 नहीं बल्कि 3 दिवसों के भीतर सूचीबद्ध हो सकेंगे। सेबी की 28 जून 2023 बुधवार को हुई बैठक में आईपीओ लिस्टिंग की अवधि घटाने सहित कुल 7 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
सेबी के अनुसार आईपीओ के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद 3 दिन में शेयरों की लिस्टिंग करानी होगी।
सेबी द्वारा बताया गया कि संशोधित T+3 (यानी निर्गम बंद होने से 3 दिन) दिनों की संशोधित समय सीमा को दो चरणों में लागू किया जाएगा
आईपीओ लिस्टिंग की अवधि घटाने का पहला चरण कब से लागू होगा?
पहले चरण की शुरुआत 1 सितंबर 2023 को होगी, इस तारीख के बाद खुलने वाले सभी आईपीओ के लिस्टिंग लिए T+3 की समय सीमा को अपनाना स्वैच्छिक होगा।
आईपीओ लिस्टिंग की अवधि घटाने का दूसरा चरण कब से लागू होगा?
दूसरे चरण की शुरुआत 1 दिसंबर 2023 को होगी, इस तिथि के बाद के जितने भी नए आईपीओ खुलेंगे सभी को T+3 की समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। यानि आवेदन की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद 3 दिनों में कंपनी को एक्स्चेंज में लिस्ट करवाना होगा।
सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा,’आईपीओ को सूचीबद्ध कराने की अवधि घटाना दुनिया में अपनी तरह का पहला कदम है हमें उम्मीद है T+3 की व्यवस्था बिना किसी बाधा के सुचारू होगी इस पूरी प्रक्रिया में बाजार के भागीदारों को काफी मदद मिलेगी।’
आईपीओ लिस्टिंग की अवधि 6 दिन से घटाकर 3 दिन किए जाने की प्रस्तावित तिथि | 1 सितंबर 2023 |
आईपीओ लिस्टिंग की अवधि 6 दिन से घटाकर 3 दिन किया जाना अनिवार्य रूप से लागू किए जाने की तिथि | 1 दिसंबर 2023 |
आईपीओ लिस्टिंग की अवधि घटाने के फायदे
- शेयर को एक्स्चेंज में लिस्ट कराने की अवधि घटने से आईपीओ लाने वाली कंपनियों को जल्द पैसा मिल सकेगा।
- आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले आवेदकों को शेयर आवंटन जल्द किया जा सकेगा।
- ऐसे आईपीओ आवेदक जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है उन्हें उनका पैसा शीघ्र मिल जाया करेगा, जिसका उपयोग वो किसी अन्य चल रहे आईपीओ में आवेदन करने के लिए कर सकेंगे।
- नियामक के इस कदम से डब्बा ट्रेडिंग यानी सट्टे पर भी रोक लगेगी।
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FAQ
Q. नए नियमों के तहत आईपीओ लिस्टिंग की अवधि घटा कर कितने दिनों की कर दी गई है?
Ans. नए नियमों के तहत आईपीओ लिस्टिंग की अवधि 6 दिनों से घटा कर 3 दिन कर दी गई है।
Q. आईपीओ लिस्टिंग घटी अवधि कब से लागू होगी?
Ans. आईपीओ लिस्टिंग घटी अवधि 1 सितंबर 2023 से लागू होगी।
Q. आईपीओ लिस्टिंग की घटी अवधि यानी T+3 को कब से अनिवार्य किया जाएगा?
Ans . आईपीओ लिस्टिंग की घटी अवधि यानी T+3 को 1 दिसंबर 2023 से अनिवार्य किया जाएगा।
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